पैन कार्ड को आधार से लिंक करने का आसान तरीका: स्टेप-बाय-स्टेप पूरी जानकारी ; आज के समय में पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि बेहद जरूरी कानूनी आवश्यकता बन गई है। आयकर विभाग के नए नियमों के मुताबिक, अगर आप अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ते हैं, तो आपका पैन कार्ड ‘इनऑपरेटिव’ यानी निष्क्रिय हो सकता है। इसका सीधा असर आपके बैंकिंग लेन-देन, इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने और सरकारी योजनाओं के लाभ पर पड़ेगा। इसलिए, किसी भी बड़ी परेशानी से बचने के लिए समय रहते इस काम को पूरा कर लेना ही समझदारी है।
लिंक करने की प्रक्रिया काफी सीधी है, लेकिन इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाना होगा। यहाँ आपको ₹1000 का विलंब शुल्क (Penalty) देना पड़ता है। पेमेंट करते समय ‘Assessment Year’ और ‘Type of Payment’ में सही विकल्प (Other Receipts 500) चुनना बहुत जरूरी है, ताकि आपका पैसा सही मद में जमा हो। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई के जरिए आसानी से यह भुगतान कर सकते हैं।



















